फिरोजपुर मंडल की सख्ती: बेवजह चेन पुलिंग पर होगी कार्रवाई, जुलाई में 93 मामले दर्ज
- kakkar.news
- July 24, 2026
- Punjab Railways
फिरोजपुर मंडल की सख्ती: बेवजह चेन पुलिंग पर होगी कार्रवाई, जुलाई में 93 मामले दर्ज
फिरोजपुर, 24 जुलाई 2026 (अनुज कक्कड़ टीनु)
ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई अलार्म चेन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ फिरोजपुर रेल मंडल ने सख्त रुख अपनाया है। मंडल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 के दौरान अनावश्यक चेन पुलिंग के 93 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
रेल प्रशासन ने बताया कि ट्रेन के प्रत्येक कोच में आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन की सुविधा दी गई है। इसके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से कोचों में अलार्म चेन हैंडल पर पारदर्शी सुरक्षा कवर लगाए गए हैं तथा यात्रियों को जागरूक करने के लिए चेतावनी स्टिकर भी चस्पा किए गए हैं।
रेलवे ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर ₹1,000 तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास, या दोनों की सजा हो सकती है।
फिरोजपुर मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग से न केवल हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है, बल्कि रेल संचालन भी बाधित होता है।
रेल प्रशासन ने कहा कि फिरोजपुर मंडल यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
