अवैध रूप से रेलवे लाइन पार करना, कहीं बन न जाये परेशानी का सबब
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- kakkar.news
- February 21, 2026
- Punjab
अवैध रूप से रेलवे लाइन पार करना, कहीं बन न जाये परेशानी का सबब
फिरोजपुर 21 फरवरी 2026 (अनुज कक्कड़ टीनु)
सर्वसम्बंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म के बीच अवैध रूप से रेलवे लाइन पार न करें। चलती ट्रेन में न चढ़े और न उतरे क्योंकि अधिकतर रेलगाड़ियों में अब एलएचबी रैक लगे हुए है जिसके कारण स्टेशन से खुलने पर रेलगाड़ी की स्पीड जल्द ही तीव्र हो जाती है। ट्रेन की छत और पायदान पर सफर करना भी खतरे से खाली नहीं है। लोगों को इस सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु फिरोजपुर मंडल में समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। मंडल के रेलवे स्टेशनों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट करके रेल यात्रियों / आम जनता को इस सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है।
रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पार करने पर छह माह की कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दोनों सजा का प्रावधान है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध तरीके से ट्रैक पार करने वालों के खिलाफ जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के दौरान 521 लोगों पर कार्यवाही कर उनसे लगभग 51 हजार रुपया जुर्माना वसूल किया गया।
मंडल रेल प्रबंधक श्री संजीव कुमार ने रेलयात्रियों से अपील किया कि वे अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पार न करें। एक जिम्मेदार नागरिक बनें और ट्रेन में चढ़ने-उतरने के लिए केवल प्लेटफार्म वाली साइड का ही उपयोग करें । यात्री एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का उपयोग करें तथा रेलवे ट्रैक पार करने के लिए सबवे, रोड ओवर ब्रिज / अंडर ब्रिज (आरओबी / आरयूबी) आदि का उपयोग करें। कृपया रेल प्रशासन को सहयोग करें तथा सुरक्षित, सुगम और सफल यात्रा करें।
